26 साल बाद: खैर नगर पालिका के नौ गांव होंगे एडीए की सीमा में शामिल

Aligarh News: 26 साल बाद खैर नगर पालिका के नौ गांवों को अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) की सीमा में शामिल करने का निर्णय लिया गया। यह महत्वपूर्ण फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में मंजूर किया गया।
इन गांवों को 2008 से एडीए की सीमा में शामिल करने की प्रक्रिया लंबित थी, जिसे अब पूर्ण किया गया है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में खैर नगर पालिका के नौ गांवों को अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) की सीमा में शामिल करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने अलीगढ़ विकास प्राधिकरण का दायरा बढ़ाते हुए खैर नगर पालिका परिषद को एडीए की सीमा में शामिल करने का फैसला किया।

मई 2023 से अटके प्रस्ताव पर मुहर, खैर नगर पालिका परिषद अब एडीए के अंतर्गत

मई 2023 में अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) ने अपनी सीमा रेखा बढ़ाने का आग्रह किया था। लेकिन उस समय इस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिली थी। इसके बाद एडीए ने शासन से दायरा बढ़ाने का पुनः अनुरोध किया। इस अनुरोध पर मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया।प्रस्ताव के तहत खैर नगर पालिका परिषद को एडीए की सीमा में शामिल करने का फैसला किया गया।

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ओवरलैप विवाद खत्म, कैबिनेट ने दी मंजूरी

कैबिनेट की मंजूरी के बाद शासन जल्द ही अधिसूचना जारी कर देगा, जिसके बाद इन गांवों को आधिकारिक रूप से अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की सीमा में शामिल कर लिया जाएगा। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के अनुसार, खैर तहसील के नौ गांव यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) और अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (ADA) के दायरे में फस रहे थे, ना इधर के ना उधर के वाली स्थिति बनी हुई थी। अब इस ओवरलैप को सुलझाने और स्पष्ट सीमा निर्धारण के उद्देश्य से खैर के इन गांवों को अब अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की सीमा में शामिल कर लिया गया है।

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ADA 2008 से बाहर थे खैर के यह नौ गांव

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) के अनुसार, खैर नगरपालिका के अधिकांश क्षेत्र पहले से ही प्राधिकरण की सीमा में शामिल थे, लेकिन नौ गांव इसके दायरे से बाहर थे। इस असमानता के कारण इन नौ गांवों में विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे। खैर नगर पालिका के नौ गांव अब अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) की सीमा में शामिल होंगे। ये गांव वर्ष 2008 से एडीए की सीमा से बाहर थे, छूटे हुए इन गांवों को अब एडीए की सीमा में शामिल करने का फैसला लिया गया है, जिससे क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा।

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